कुल्लू (एमबीएम न्यूज़) : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू जीया लाल आजाद की अदालत ने मंगलवार को चरस तस्करी के दो आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है और साथ में प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने मामले की पैरवी करते हुए बताया कि पुलिस ने 9 मई 2014 को भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर सिंउड के पास दाेनों को चरस के साथ पकड़ा था और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चालान पेश किया था। उसके बाद माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन था और मंगलवार को दोनों के खिलाफ आरोप तय होने पर दोनों को यह सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि ये सजा हरियाणा के पंचकूला स्थित चांदीमंदिर निवासी शिव राम और हरियाणा के ही रामपुर निवासी वीरेंद्र शर्मा पर आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है।