हमीरपुर (एमबीएम न्यूज) : अवैध रूप से चरस रखने पर दोषी राजेश कुमार गांव अंदरोली डाकघर छत्त तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को 5 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी अशोक धीमान के अनुसार दिनांक 22-07-2014 को पीएसआई ललित महंत अन्य पुलिस कर्मियों के साथ संदोल जंगल कुठेड़ा में मौजूद था तो कुठेड़ा की तरफ से एक मोटर साइकिल आया, जिस पर उपरोक्त राजेश कुमार बैठा हुआ था। उसे चैकिंग के लिए रोका तो जैसे ही राजेश कुमार मोटरसाइकिल से उतरा तो उसकी टीशर्ट जो उसने पहन रखी थी, से एक थैला नीचे गिरा। जब थैले को चैक किया गया तो उसमें 202 ग्राम चरस बरामद की गई। दोषी राजेश कुमार के खिलाफ थाना सदर हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया था।
मुकदमे की तफ्तीश तत्कालीन पीएसआई ललित महंत द्वारा व मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने की है। सरकार की ओर से इस मुकदमे में 13 गवाह पेश किए गए। दोषी के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर भूपेश शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने यह सजा सुनाई है।