सुंदरनगर, 07 अगस्त : हिमाचल में 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर लोगों को वृद्धा पेंशन लगाएं जाने का प्रावधान है। जिसके लिए कुछ शर्तों के साथ ग्रामसभा का प्रस्ताव जरूरी है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा(Gram Sabha) का कोरम पूरा न होने से वृद्धा पेंशन(Old Pension) नहीं लगने में बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपमंडल सुंदरनगर की ग्राम पंचायत रोहांडा के प्रधान प्रकाश चंद ने बताया कि सरकार द्वारा लोगों को 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर सरकार द्वारा 850 रूपये माह पेंशन लगाई जाने का प्रावधान है। यह सरकार का सराहनीय कदम है, जिससे बुजुर्ग बुढ़ापे में अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पंचायतों में ग्राम सभा का प्रस्ताव मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार ग्राम सभा का कोरम पूरा न होने के कारण बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव छोड़ पंचायत की मीटिंग में है इसका फैसला लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय पर विचार करें ताकि 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल सके।
क्या है 60 वर्ष और 70 वर्ष की वृद्धा पेंशन में अंतर…
आपको बताते चलें कि 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन दी जाती है। लेकिन उसके लिए परिवार की वार्षिक आय 35 हजार से कम होनी चाहिए। तभी वृद्धों को 850 रूपये माह सरकार पेंशन के रूप में दिया द्वारा दिया जाता है,वही 70 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद वृद्धों को बिना किसी शर्त सरकार द्वारा 1500 रुपए माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।