चंबा (एमबीएम न्यूज़) : स्पेशल जज चंबा योगेश जसवाल की अदालत ने चरण सिंह निवासी गांव सरयूंडा तहसील चुराह को चरस तस्करी के मामले में चार साल और छह महीने के कारावास सहित 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उक्त चरस तस्कर को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगताना होगा।
यह जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि मामला वर्ष 2014 का हैं। जब पुलिस टीम बनीखेत के समीप गश्त पर थी तो उक्त आरोपी वहां से गुजरा और पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने का असफल प्रयास करने लगा। इस दौरान पुलिस ने उक्त व्यक्ति को पकडकर उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उक्त आरोपी के कब्जे से आठ सौ पचास ग्राम चरस बरामद की गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। लिहाजा, अब आरोपी को अदालत द्वारा सजा सुनाई गई हैं।