हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़) : छेड़छाड के आरोपी को दो साल की सजा हमीरपुर न्यायालय ने सोमवार को सुनाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा-354 तथा 506 के तहत दर्ज हुए इस मुकद्मे में सजा के साथ एक हजार रूपये जुर्माना भी हुआ है। थाना सुजानपुर में यह मामला 19 सिंतबर 2013 को दर्ज हुआ है।
दर्ज हुए मुकद्मे के मुताबिक सुरेंद्र कुमार निवासी कगरी ने अपनी भाभी के साथ गलत तरीके से पेश आया साथ ही जान से मारने की धमकी दी। इस मामले पर हमीरपुर न्यायालय ने सजा सुनाते हुए सुरेंद्र कुमार को दोषी करार दिया है।