हमीरपुर (एमबीएम न्यूज़) : ब्लॉक बिझड़ की सौर पंचायत के वर्तमान प्रधान को उनके पद से 6 वर्ष के लिये बर्खास्त कर दिया गया है। यह फैसला बड़सर एसडीएम अक्षय सूद ने उसी पंचायत के पूर्व उप प्रधान अशोक कुमार द्वारा एसडीएम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक कुमार ने उक्त प्रधान द्वारा सौर में किए गए नाजायज कब्जे को लेकर एसडीएम बड़सर से उसे प्रधान पद से मुक्त करने की याचिका दायर की थी। अशोक कुमार के अनुसार प्रधान ने सरकारी रास्ते पर मकान व शेड़ द्वारा नाजायज कब्ज़ा कर रखा है। जिसकी मिशल तहसीलदार बड़सर ने सेक्शन-163 के तहत कुछ वर्ष पूर्व बना रखी है। प्रधान को तहसीलदार द्वारा 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया था तथा प्रधान द्वारा उसे भर दिया गया था।
इस फैसले की अपील मौजूदा प्रधान द्वारा एसडीएम बड़सर के पास की थी। जिसे उन्होंने निरस्त कर दिया था। जिसके पश्चात प्रधान ने मंडलायुक्त के पास अपील की थी। उसके बाद प्रधान ने सौर पंचायत से चुनाव लड़ा तथा वह जीत गए। फरवरी 2016 में अशोक कुमार ने प्रधान के खिलाफ नाजायज कब्जे को लेकर एसडीएम के पास याचिका दायर कर दी। एसडीएम ने प्रधान को चुनाव के लिए अयोग्य करार देते हुए प्रधान पद से बर्खास्त कर दिया।