नाहन – उपायुक्त सिरमौर रितेश चौहान ने जिला में सरकारी कार्यालयों में प्रयोग के लिए टैक्सी किराए पर लेने के लिए नई दरें निर्धारित करने के आदेश जारी किए। आदेशों के अनुसार आमंत्रित निविदाओं में सतीश कुमार पुत्र स्व0 दर्शन लाल गांव भूड डा0 शभूवाला तहसील नाहन जिला सिरमौर द्वारा दी गई सबसे कम दर के आधार पर जिला सिरमौर के सरकारी विभागों में मासिक, दैनिक तथा किलोमीटर के आधार पर टैक्सी किराए पर उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए है। टैक्सी परमिट वाहनों की दरें प्रतिमाह दस घण्टे प्रतिदिन तेल सहित निर्धारित की गई है जिसकें अनुसार स्कारपियों, जायलों वाहन अनुबन्धित करने पर उसका किराया (1500 से 3000 किलोमीटर दूरी तक) 36 हजार और 47581 रूपये, तथा बोलेरों, यूटीलिटी वाहन के लिए 32 हजार 900 और 45581 रूपये, ऑल्टो, मारूती वैन, मारूती-800 के लिए 25 हजार 900 और 36581 तथा रात्री ठहराव प्रति रात्री 199 रूपये निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सरकारी कार्यो के लिए हल्के वाहन किराए पर लेने के लिए प्रति किलोमीटर तेल सहित अतिरिक्त किराया इस प्रकार होगा जबकि स्कारपियों 13.40, बोलेरों, यूटीलिटी 9.90 तथा ऑल्टो, मारूती वैन, मारूती-800 की दर 9.40 निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रतिदिन 100 किलामीटर और 10 घण्टे प्रति दिन के हिसाब से दरे निर्धारित की गई है जिसके अनुसार स्कारपियों 1700 रूपये प्रतिदिन, बोलेरा,यूटीलिटी 1500 प्रतिदिन तथा ऑल्टों, मारूती वैन,मारूती-800 की दर 1200 रूपये प्रतिदिन होगी। यह दरें इन आदेशों के उपरान्त एक साल के लिए मान्य रहेगी।
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