शिमला, 18 मार्च : हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
इन सभी विधायकों को वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई है। दोनों को पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।