मंडी, 02 मार्च : शराब ठेकेदार ने दो करोड़ की लाइसेंस फीस नहीं भरी तो राज्य कर एवं आबकारी विभाग सीधी कार्रवाई पर उतर आया है। विभाग ने पहले उक्त ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए और भुगतान करने का समय भी दिया लेकिन जब ठेकेदार ने भुगतान नहीं किया तो फिर विभाग ने सीधे ठेकों को सील करने का काम शुरू कर दिया है। जिला मंडी में यह ठेके यूनिट दो और तीन के तहत आते हैं और इनकी संख्या करीब 100 से उपर है। अभी विभाग ने सिर्फ कुछ ठेकों को ही सील किया है जबकि बाकी ठेकों को सील करने का प्रोसेस जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार फर्म को जनवरी 2024 की लाइसेंस फीस नियमानुसार भरनी थी, लेकिन वह इसे अभी तक अदा नहीं कर पाई है। इस पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किए गए। इसके बावजूद फर्म की ओर से यह फीस अदा नहीं की गई। इस पर कार्रवाई करते हुए विभागीय संयुक्त आयुक्त ने आदेश जारी किए। इसके बाद विभागीय टीमों ने फील्ड में जाकर शराब ठेकों में मौजूद स्टॉक की गणना की और नियमानुसार शराब ठेके को सील कर दिया। यह प्रक्रिया देर शाम तक जारी रही।
उधर, शराब कारोबारियों का कहना है कि आपदा के दौरान शराब कारोबार प्रभावित हुआ था। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने लाइसेंस फीस भरने में दो महीने की रियायत दी थी, लेकिन अब नए वित्तीय वर्ष को देखते हुए एक साथ फीस भरने का दबाव बनाया जा रहा है। शराब कारोबारी रियायत की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि यूनिट की बोली लगाने के बाद तय धनराशि को हर माह लाइसेंस फीस के रूप में सफल बोलीदाता को राज्य कर एवं आबकारी विभाग को जमा करवाना होता है। उधर, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त विवेक महाजन ने बताया कि यूनिट दो व तीन की तरफ से जनवरी माह की लाइसेंस फीस न भरने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। फर्म फीस भरकर शराब ठेके खुलवा सकती है। अपील में जाने का भी मौका रहता है।