शिमला, 5 नवंबर : राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वोल्वो बसों (Volvo Buses) में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन (Transportation) पर निगरानी एवं रोक के दृष्टिगत विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं।
उन्होंने कहा कि बिना बिल, चालान अथवा ई-वे-बिल (E way Bill) के बिना इस तरह से वस्तुओं का परिवहन राजस्व (Revenue) में घाटे (Loss) का एक बड़ा कारण बनता है और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि में भी इसका उल्लेख नहीं हो पाता।
उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग ने 229 वोल्वो बसों का निरीक्षण (Inspection) किया और अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन पर वस्तु एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आगाह करते हुए उनसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) कानून के प्रावधानों की अनुपालना का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके दृष्टिगत कर चोरी (Theft) करने वालों के विरूद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
प्रवक्ता ने आम लोगों से भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में विभाग के साथ सूचना साझा करने का आग्रह किया है। कोई भी व्यक्ति टोल-फ्री दूरभाष नम्बर 1800-180-8060 अथवा व्हाट्सएप नम्बर 9418331426 पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है।