सोलन, 20 अक्टूबर : पुलिस मुस्तैदी की वजह से जालसाजी से ड्राइविंग लाइसेंस के इस्तेमाल का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस थाना धर्मपुर में आईपीसी की धारा 279, 337, 338, 419 व मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की शुरुआत 28 सितंबर को हुई।
शाम के समय कुमारहट्टी की तरफ से एक बोलेरो पिकअप ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से वन-वे का उल्लंघन करते हुए गलत दिशा में मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप व मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ। बाइक चालक को चोटें आई। हादसा पिकअप चालक की लापरवाही की वजह से हुआ।
जांच के दौरान चालक ने अपना नाम व पता मनोज कुमार पुत्र हरका लाल निवासी शरमाली( रोहडू) जिला शिमला बताया ।साथ ही इसी पहचान से ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया था, लेकिन पुलिस शक की वजह से जांच में जुटी रही। अब जांच में खुलासा हुआ है कि वास्तव में चालक का नाम कुल बहादुर पुत्र कर्ण बहादुर निवासी गांव शरमाली डा सुनगरी तह रोहडू जिला शिमला है।
जांच के दौरान मनोज नामक व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस पेश कर पुलिस को गुमराह किया था। अन्वेषण के दौरान गलत लाइसेंस पेश करने व गलत पहचान बताने पर आईपीसी की धारा 419, 420 व मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी गौरव सिंह ने पुष्टि की है।