शिमला, 22 सितंबर : हिमाचल विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र में शुक्रवार को तीन संशोधन विधेयकों को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल इन विधेयकों को सदन में पेश किया था।
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पारित किए गए संशोधन विधेयकों में हिमाचल प्रदेश (सडक़ द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल है। इसके अलावा राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से करने के उद्देश्य से राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया।
संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अनुसार इसके पारित होने के बाद कलेक्टर को किसी भी अपील का निपटारा 30 दिनों में करना होगा। कमिश्नर के पास अपील का निपटारा 60 दिन तथा वित्तायुक्त को इसका निपटारा 90 दिनों में करना होगा। संशोधन विधेयक में समन देने के तरीकों को भी बदला गया है। किसी व्यक्ति के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उसके अंतिम रहने के स्थान पर इसे चिपका दिया जाएगा। इतना ही नहीं उसके क्षेत्राधिकार वाली भूमि के समीप भी समन को चिपकाया जाएगा।