हमीरपुर, 31 जुलाई : धोखाधड़ी के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी माननीय गीतिका कपिला की अदालत में आरोपी को दोषी करार देते हुए 22 माह के कारावास तथा 3 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में 10 दिनों के अतिरिक्त कारावास के आदेश भी दिए गए है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी आशीष शर्मा द्वारा 13 गवाहों को माननीय अदालत में पेश किया गया। शर्मा ने बताया कि नादौन शहर के वार्ड तीन निवासी ओमप्रकाश पुत्र किशोरी लाल ने 6 मई 2019 को नादौन थाना में मामला दर्ज करवाया था। आरोपी सुरेश कुमार पुत्र सुंदर गांव धार धरोल भोरंज उनसे सोनी कंपनी की 2 एलईडी खरीद कर ले गया था और उसने एक बैंक को दोनों एलईडी के लिए 90 हजार का चेक दिया था जोकि बाउंस हो गया था। इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय अदालत ने उसे सजा सुनाई है।
वहीं ओमप्रकाश ने बताया कि आरोपी पहले भी कई लोगों से धोखाधड़ी कर चुका है, जिसका पता उन्हें बाद में चला। उन्होंने बताया कि आरोपी ने शनिवार को उन्हें चेक दिया था और सोमवार को यह चेक बाउंस हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी किया करता था।