मंडी, 31 मार्च : जिला मंडी की अदालत ने अढाई किलोग्राम चरस रखने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 1 लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 वर्ष और अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। चरस का यह मामला 2 वर्ष पहले का है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह रात को 2 बजकर 5 मिनट पर गश्त के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि डडौर की तरफ से आ रही नैनो गाड़ी (HP 34B-4228) में भारी मात्रा में चरस की खेप रखी है।
इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रात 2:16 बजे तलाशी के लिए रोका। गाड़ी में उत्तम चंद उर्फ़ गोपाल ठाकुर गांव स्कोर तहसील चच्योट जिला मंडी सवार था। गाड़ी से पुलिस टीम को 2 किलो 502 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज किया गया।
इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई थी। अदालत में गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी को 12 वर्ष कठोर कारावास के साथ एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।