नाहन, 04 सितंबर : सरकारी वाहन पर लाल बत्ती व फ्लैशर के दुरुपयोग पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) की अदालत ने अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के कोर्ट में पेश न होने की पर जमानती वारंट जारी किया है। उपायुक्त को भेजे गए समन में शनिवार को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए।
हाल ही में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज द्वारा पांवटा साहिब में वाहनों की जांच की जा रही थी। सिरमौर के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) भी सरकारी वाहन (HP18-0001) में मौके पर पहुंच गए। सरकारी वाहन पर रेड ब्लू एंड व्हाइट लाइट (फ्लैशर) फंक्शनल था।
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हालांकि, 19 अगस्त को मौके पर ही अतिरिक्त उपायुक्त ने कारण को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। अतिरिक्त उपायुक्त ने ये तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन (Disaster management) के नाते इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी कलर फ्लैशर के इस्तेमाल की अधिसूचना को अदालत में पेश करने को कहा गया था। लेकिन वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए।
समन की तामील होने के बावजूद अदालत में पेश न होने के कारण शनिवार को अदालत ने उल्लंघनकर्ता के खिलाफ अन्य विकल्प न होने की सूरत में 17 सितंबर के लिए जमानती वारंट जारी किए है।