सोलन (दयाराम कश्यप): सोलन में धडल्ले से नियम और कानून को ताक पर रखकर रिहायशी फ्लैट और अपार्टमेंटस का निर्माण किया जा रहा है, परंतु इनकी रजिस्टरी यानी बिक्री के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशक द्वारा कंपलीशन प्रमाणपत्र के बिना रजिस्ट्री ना करने के आदेश सोलन के तहसीलदार को किए गए थे, लेकिन आदेशों को दरकिनार करते हुए 14 फ्लैट की रजिस्ट्रीयां कर दी गई। इसका खुलासा सूचना अधिनियम के तहत सूचना अधिकार कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना से हुआ है।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया गया कि 18 मई 2015 को नगर एवं ग्राम योजना विभाग के निदेशक द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि सोलन में बने तमाम फ्लैट और अर्पाटमेंटस की रजिस्टरी विभाग द्वारा जारी कंपलीशन सर्टीफिकेट के नहीं की जा सकती है। तहसीलदार को जारी इस आदेश बारे सूचना मांगी गई थी, जिसके जवाब में कहा गया है कि निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा जारी आदेशों को निरस्त नहीं किया गया है। सूचना में कहा गया है कि इस दौरान केवल 5 कंपलीशन सर्टीफिकेट विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
सूचना अधिकार कार्यकर्ता प्रेम सिंह टंगणिया ने कहा कि उनके द्वारा ली गई सूचना में स्पष्ट है कि सोलन तहसील के माध्यम से 18 मई को सूचना जारी होने के बाद से लेकर अब तक 14 रजिस्ट्रीयां की गई हैं, जो कि नियम कानून के विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों कि सुरक्षा के लिहाज से फ्लैट व अपार्टमेंटस के निर्माण के उपरांत उसके कंपलीशन सर्टिफिकेट का होना अति आवश्य्क है, जिसकी बिल्डर परवाह किए बिना लोगों की जिंदगियों से खिलवाड करने में लगे हैं।
इस बारे सूचना कार्यकर्ता द्वारा नगर एवं नियोजन विभाग को शिकायत की गई है। अब इंतजार है कि विभाग इस पर संज्ञान लेते हुए क्या उचित कार्रवाई करता है।