नाहन, 01 अप्रैल : 9 साल पहले नशे के कारोबार में संलिप्त महिला फरीदा बेगम पत्नी रसीद निवासी सैनवाला, पांवटा साहिब को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश डॉ. अबीरा बसु की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए अदा करने के आदेश भी हुए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी महिला को तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला, 25 जून 2013 का है। विश्वकर्मा चौक पर शाम के वक्त एसआईयू की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि फरीदा बेगम अपने लड़के के साथ मोटर साइकिल पर विकासनगर से पांवटा साहिब की तरफ नशीली दवाएं लेकर आ रही है। मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत ही डीएसपी कार्यालय को महिला आरक्षी को मौके पर भेजने का आग्रह किया।
तत्कालीन डीएसपी कुलदीप कुमार व महिला आरक्षी सुमन मौके पर पहुंचे। शाम पौने 7 बजे दोषी पाई गई फरीदा बेगम अपने बेटे के मोटरसाइकिल पर पहुंची। फरीदा के हाथ में एक बैग था। बाइक बेटा चला रहा था। तलाशी के दौरान नशीले कैप्सूल के 27 पत्ते बरामद किए गए। इसमें 648 कैप्सूल्स थे। दोषी महिला कोई भी लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर पाई।
तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि बैग में नशीले पदार्थ को लेकर उसके बेटे को कोई जानकारी नहीं थी। बेटा नाबालिग पाया गया। उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि तफ्तीश पूरी होने के बाद अदालत में फरीदा बेगम के खिलाफ चालान दाखिल किया गया। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष के 15 गवाह पेश किए गए।