मंडी, 08 मार्च: जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म पर पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। मामला 31 मार्च 20215 का है। नाबालिग की शिकायत पर जितेंद्र कुमार पुत्र बाबू राम निवासी गाढानाच, तहसील करसोग के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।
करसोग थाना में दर्ज करवाई शिकायत में पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 8 दिसंबर 2014 को आरोपी ने उसे मिलने के बहाने जंगल में बुलाकर उससे दुराचार किया। मामले की जांच एएसआई झाबे राम द्वारा अमल में लाई गई। 7 मार्च 2022 को विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा जितेंद्र को दोषी करार दिया गया।
अदालत द्वारा दोषी को 7 साल कठोर कारावास के अलावा 10 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हैं।