शिमला (एमबीएम न्यूज): हाईकोर्ट ने विशेष जज चंबा द्वारा कांग्रेस विधायक आशा कुमारी को सुनाई गई एक साल की कैद के फैसले पर रोक लगा दी और आशा कुमारी द्वारा दायर अपील को सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया। हाईकोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए दस हजार रूपए के मुचलके के साथ उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश भी पारित किए।
मामले के अनुसार आशा कुमारी ने राजस्व विभाग के कर्मियों के साथ मिलकर सरकारी भूमि को धोखाधड़ी से बेच दिया। इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। राजा लक्ष्मण सिंह की कुछ भूमि लैंड सिलिंग एक्ट के तहत सरकारी भूमि में तबदील हो गई थी। इस भूमि को हड़पने के इरादे से कुछ आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इस धोखाधड़ी की शिकायत पूर्व पार्षद कुलदीप सिंह ने पुलिस में की। जांच के पश्चात पाया गया कि आशा कुमारी के पति विजेंद्र सिंह ने अपने नौकरों के नाम की जीपीए आशा कुमारी ने उक्त सरकारी भूमि अपने पति को बेच दी। विशेष अदालत ने आशा कुमारी व अन्य छह आरोपियों को दोषी पाते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा गत 26 फरवरी को सुनाई थी।