संगड़ाह,27 अक्तूबर: डीएसपी संगड़ाह शक्ति सिंह ने बताया कि व्यापार मण्डल संगड़ाह के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि ट्रैफिक नियमों का पालन स्वयं भी करें। स्थानीय लोगों को इसके बारे मे जागरूक करें। इसके साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 मे संशोधन उपरांत विभिन्न धाराओं के तहत बढ़े हुए जुर्माने के बारे में संगड़ाह पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, संगड़ाह क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाए।
संगड़ाह बाजार में पार्किंग की व्यवस्था के लिए किसी उचित स्थान को निश्चित किया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रुप से चलाई जा सके। उन्होंने बताया कि संगड़ाह बाजार में एक व्यापारी हाल ही में चरस बेचता हुआ पकड़ा गया जिसके विरुद्ध NDPS ACT के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई थी। यदि भविष्य में कोई भी व्यापारी ऐसा करता है, जिसकी जानकारी आपको मिलती है, तो उसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें।
इसके अलावा अवैध रूप से मादक पदार्थों को बेचने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस को उसकी भी पुख्ता सूचना दें। डीएसपी शक्ति सिंह ने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान मे पॉलिथीन नही रखेगा न ही पॉलीथिन मे किसी को सामान बेचेगा। इसके अलावा थर्माकोल की गिलास, प्लेट इत्यादि भी अपनी दुकान मे न रखेगा न ही किसी को बेचेगा। यदि कोई अवहेलना करता हुआ पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम, 2016 में निर्देशित सभी बातों का पालन करते हुए बाजार में खुली सिगरेट बेचना प्रतिबन्धित है तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है। इसके साथ-साथ बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी तम्बाकू उत्पाद बेचना भी प्रतिबंधित है। पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवाने के इसलिए उक्त सभी बातों का ध्यान रखते हुए पालना की जाए।
यदि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त बातों की अवज्ञा करता हुआ पाया जाता है तो उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । व्यापार मंडल के साथ बैठक में संगड़ाह हेलीपैड से लघु सचिवालय संगड़ाह तक जो रास्ता है वह बहुत ही खराब हालत में है इस संदर्भ में संगड़ाह पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उक्त रास्ते को सही करवाया जाए।