मंडी, 2 सितंबर : विशेष न्यायधीश की अदालत ने एक किलो 250 ग्राम चरस की तस्करी करने पर भुंतर के रहने वाले अमर चंद पुत्र लाभी चंद को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला, 3 दिसंबर 2016 का है।
मंडी पुलिस एनएच 21 पर साउला के नजदीक गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति कंधे पर पिट्ठू बैग लेकर मौके पर रोकी गई गाड़ियों के बीच से निकल कर वापस कुल्लू की तरफ भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान उस व्यक्ति के बैग से 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन व बचाव पक्षों की दलील के बाद अदालत ने आरोपी अमर चंद को दोषी करार दिया। इस मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी जगदीश चंद ने अमल में लाई।