शिमला, 9 जुलाई : हिमाचल हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण को रोकने की मौजूद व्यवस्थाओं पर नज़र रखने के लिए प्रत्येक जिले में निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश दिए हैं। हर ज़िले में उपायुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भी इसमें बतौर सदस्य मौजूद रहेंगे।
यदि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एक वरिष्ठ नागरिक होंगे और कमेटी में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं है, वह ऐसा करने के लिए अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर सकता है। उपायुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे और बैठकें उनके कार्यालय में होंगी।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश जनहित याचिका और कोविड 19 रोगियों के इलाज के लिए अपर्याप्त सुविधाओं को उजागर करने वाली एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि यह देखते हुए कि विभिन्न जिलों में कोरोना से संबंधित मुद्दों में भिन्नता के कारण पूरे राज्य के लिए दिशा-निर्देशों का एक मापदंड नहीं हो सकता।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि कमेटी संबंधित जिलों के कस्बों, शहरों और गांवों का दौरा करेगी ताकि कोविड-19 के संबंध में स्थिति का पता लगाया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि सरकार की ओर से दी जा रही सहायता उन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि कोविड-19 की रोकथाम सुनिश्चित करने और तीसरी लहर के लिए तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना जरूरी है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि कमेटी हर हफ्ते के मंगलवार को या उससे पहले ई-मेल द्वारा इस कोर्ट की रजिस्ट्री को एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और कोर्ट की बेंच 14 जुलाई, 2021 को दोपहर 2 बजे कमेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेगी। कोर्ट ने कमेटी को पहली बैठक 10 जुलाई को शाम 5 बजे आयोजित करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कोरोना से जुड़े मामलों को लेकर प्रत्येक बुधवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को निर्धारित की है।