शिमला, 1 जून : कालका-शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके सम्बन्ध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सड़क की हालत ठीक नहीं होने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के मद्देनजर टोल वसूली पर फिलहाल स्टे लगाया है।
सनवारा के टोल प्लाजा पर वसूली को लेकर आदित सिंगल बनाम यूनियन गवर्नमेंट मामले की मंगलवार को सुनवाई पर चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलीमथ और जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।
गौर हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा को लगभग डेढ़ माह पहले शुरू किया था। 19 अप्रैल से इस टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से शुल्क वसूला जा रहा। टोल प्लाजा स्थापित करने वाली कोरल कंपनी टोल ले रही है। इसके लिए कम्पनी ने यहां अपना कार्यालय स्थापित किया है।
टोल प्लाजा पर कार और जीप का एकतरफा शुल्क 55 रुपये, डबल फेयर 85 रुपये लिया जा रहा है। वहीं लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस के लिए 90 रुपये, बस और ट्रक (टू एक्सेल) 190, थ्री एक्सेल कमर्शियल व्हीकल के 210, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के 300 तथा ओवरसीज्ड व्हीकल के 365 रुपये लिए जा रहे हैं।