चंबा, 18 दिसंबर : हिमाचल प्रदेेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की (89)4 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) के नियम 1994 के नियम 28 के तहत जिला परिषद चंबा के 18 वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी हो गया है। डीसी चंबा दूनी चंद राणा ने रोस्टर जारी होने की अधिसूचना जारी की है।
यहां देखें पंचायत प्रधानों का आरक्षण रोस्टर