धर्मशाला, 17 दिसंबर : हिमाचल प्रदेश के सबसे बडे़ जिला कांगड़ा में वीरवार शाम पंचायत प्रधान का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने पंचाययतीराज अधिनियम 1994 की धारा-25 व संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व पंचायतीराज के सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचना को जारी किया है। इस लिंक पर देखें सूची
– हिमाचल में नगर परिषदों व नगर पंचायतों के चेयरमैन का ये है आरक्षण…