कुल्लू, 20 नवंबर : हाल ही में डयूटी पर तैनात एक महिला एसएचओ (SHO) से बदलसलूकी (Misbehave) व शराब पीकर कार चलाने के मामले में पुलिस भी बैकफुट (Back foot) पर नहीं है। एडवोकेट (Advocate) का चालान कर दिया गया था। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत हिरासत (Arrest) में भी लिया गया था। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब जनपद के वकीलों ने एसपी को निशाने पर लेकर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन अब ताजा घटनाक्रम में वकील का डाईविंग लाइसेंस (Driving License) तीन माह के लिए सस्पेंड (Suspend) किया गया है। यह कार्रवाई आरएलए कम एसडीएम के स्तर पर की गई है।
लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद आरोपी वकील चुनेश्वर ठाकुर को तीन माह के लिए डाईविंग से प्रतिबंधित किया गया है। अगर, ड्राईविंग करते पाए जाते हैं तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना (Disregard) होगी। यह आदेश 15 नवंबर की रात से ही प्रभावी होंगे। इसी दिन रात को एडवोकेट चुनेश्वर ठाकुर की महिला एसएचओ सहित अन्य पुलिस कर्मियों से तीखी नोक-झोंक हुई थी। उस दौरान अल्कोहल टैस्ट (Alcohol Test) में शराब के सेवन की मात्रा 61.8 एमजी पाई गई थी।
उधर, एक अन्य जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को इस मसले पर बार एसोसिएशन (Bar Association) ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अलबत्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जरूर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि आरोपी एडवोकेट कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। उधर संपर्क किए जाने पर एसपी गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस कानून के दायरे में कार्रवाई कर रही है।
उन्होंने आरोपी वकील का लाईसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड (Suspend) होने की पुष्टि भी की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोड सेफ्टी कमेटी (Road Safety Committee) बनाई गई है। इन्हीं आदेशों के मद्देनजर लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है।