शिमला, 7 नवंबर : हिमाचल हाइकोर्ट (Himachal High Court) ने शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Shanan Hydro Electric Project) को हिमाचल प्रदेश को सौंपने और आम जनता को इससे मुफ्त बिजली प्रदान करने के मामले में केंद्र व पंजाब सरकार सहित पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL)को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उत्तरदाताओं को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जिला मंडी के लक्ष्मेन्द्र सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ब्रिटिश शासित भारत सरकार और भारत केपूर्ववर्ती राज्य मंडी (दरबार) के बीच यूएचएल रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। इसके तहत तत्कालीन मंडी राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और श्रम के लिए भी उहल नदी की जमीन और पानी उपलब्ध कराएगा तथा मंडी को इस परियोजना से 500 किलोवाट की मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जानी थी।
इस बात पर भी सहमति हुई कि परियोजना से मंडी तक हाईटेंशन लाइन (Hypertension line) लगाई जाएगी और पावर हाउस का निर्माण किया जाएगा, जिसे मंडी राज्य द्वारा बनाए रखा जाएगा। बाद में 26.12.1935 के समझौते को भी दोनों पार्टियों के बीच निष्पादित किया गया था, जिसमें मुफ्त बिजली की आपूर्ति प्रदान की जानी थी।
उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले, उक्त परियोजना तत्कालीन मंडी राज्य के क्षेत्र में थी और स्वतंत्रता के बाद, उक्त परियोजना मंडी में मौजूद है जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में आती है, लेकिन 15.08.1947 से 09.04.1965 तक पंजाब राज्य ने बिना किसी औचित्य के उपर्युक्त परियोजना पर कब्जा कर लिया, जबकि उक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य और इसकी आम जनता की है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है और हिमाचल के पानी से चलाया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि हिमाचल एक छोटा राज्य है, जिसके पास सीमित आय के स्रोत हैं और उक्त परियोजना की आय प्रति वर्ष 100 करोड़ से अधिक है। यदि उक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश को सौंप दी जाती है, तो ये राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। उन्होंने अदालत से यह भी प्रार्थना की है कि उत्तरदाताओं को मंडी शहर की आम जनता को मुफ्त बिजली प्रदान करने और उक्त परियोजना की पूरी आय का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए।