पांवटा साहिब, 26 अक्तूबर : उपमंडल में स्टोन क्रशर्स (Stone Crushers) केे टिप्पर, ट्रेक्टर, ट्रालों, डंपर्स (Dumpers) के संचालन को लेकर नकेल कस दी गई है। इस बाबत एसडीएम (SDM) की सिफारिश पर उपायुक्त (DC) ने अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है। इसके मुताबिक खनन सामग्री (Mining material) ढोने वाले वाहन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही संचालित होंगे। इसमें बांगरण चौक से हरिपुर टोहाना, पुरूवाला, मानपुर देवड़ा, गोजर, अडायन के अलावा विश्वकर्मा चैक, देवीनगर, कुंजा मतरालियों व रामपुरघाट मार्गों को शामिल किया गया है।
खास बात यह है कि उपायुक्त ने इस अधिसूचना की गेंद पूरी तरह से पांवटा साहिब के एसडीएम के ही पाले में डाली है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से अगले आदेशों तक जारी रहेंगे। हालांकि यह अधिसूचना देर शाम सामने आई, लेकिन आज दिन भर इन मार्गों पर खनन सामग्री से लदे भारी वाहन (Heavy Loaded Vehicle) नजर नहीं आए। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि काश, इस तरह का कदम पहले उठा लिया जाता तो माईनिंग गार्ड (Mining Gaurd) अजय शर्मा का जीवन बच जाता। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 25 अक्तूबर को हरिपुर टोहाना में एक सड़क हादसे में अजय शर्मा पुत्र माम चंद की मृत्यु हो गई थी। इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त रहा। पांच घंटे सड़क जाम रही।
जान की कीमत चुका सिस्टम में बदलाव कर गया माईनिंग गार्ड अजय…
स्थानीय लोगों ने मांग की थी कि खनन सामग्री ढोने वाले ट्रकों को निश्चित सीमा (certain extent) में चलने के आदेश दिए जाएं। दरअसल, तेज रफ्तार भारी वाहनों के चलने से लोगों में भय बना रहता था। माईनिंग गार्ड के शव को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान ऊर्जा मंत्री व कांग्रेस नेता अनिन्द्र सिंह नौटी के बीच तीखी नोक-झौंक भी हुई। ऊर्जा मंत्री (Power Minister) सुखराम चौधरी ने मौके पर ही इस बात का ऐलान किया था कि खनन सामग्री के वाहनों का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। उधर, पांवटा साहिब के डीएसपी (DSP) वीर बहादुर ने कहा कि अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।