मनाली, 07 अक्तूबर : अटल टनल रोहतांग लोकापर्ण (Inauguration) के बाद से सैलानियों (Tourists) व हिमाचल वासियों के लिए आकर्षण (Attraction) का केंद्र बिन्दू बन गई है। सुरंग के भीतर अधिक संख्या में लोगों का जमावड़ा, उपद्रव, ओवरस्पीडिंग व स्टाॅपेज इत्यादि के मसलों को प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। इसी के मद्देनजर उपायुक्त डाॅ. रिचा वर्मा ने सीआरपीसी (CRPC) की धारा-144 (Sec-144) के तहत साउथ पोर्टल (South Portal) में टनल के शुरू होने के 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर टनल के अंतिम छोर नाॅर्थ पोर्टल (North Portal) तक फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है। आदेशों का उल्लंघन (Violation of orders) करने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अधिसूचना (Notification) जारी कर दी गई है। इसके अलावा उपायुक्त ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MV Act 1988) की धारा-116 व सीआरपीसी की धारा-144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अटल टनल रोहतांग में यातायात को नियंत्रित करने के आदेश भी पारित कर दिए हैं। किसी भी प्रकार की अवहेलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि टनल की तरफ आने वाले लोगों को अधिसूचना की पालना करनी होगी।
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