नाहन, 29 सितंबर : सिरमौर में प्रशासन (Sirmour administration) ने मुख्यालय से करीब चार किलोमीटर दूर जुड्डा का जोहड़ (Judda ka johrn) में स्थित पुलिस शूटिंग रेंज (Police Shooting range) में मेक शिफ्ट हॉस्पिटल (Make shift hospital) बनाने का फैसला लिया है। इस बारे सोमवार को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मगर एक दिन के भीतर ही पुलिस ने लिखित तौर पर जमीन उपलब्ध करवाने से इंकार (Refute) कर दिया है। डीसी के आदेश में मुख्यमंत्री (Chief minister) की 27 सितंबर को वीसी का भी हवाला दिया गया है। मेडिकल कॉलेज (Medical college) के प्रधानाचार्य ने सोमवार को ही मेकशिफ्ट हॉस्पिटल (Make shift Hospital) के लिए भूमि (Land available) उपलब्ध करवाने का आग्रह प्रशासन से किया था।
उपायुक्त डॉ. आरके परूथी (IAS RK Pruthi) द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन (Chairman) के नाते आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management act) 2005 की धारा-65 के तहत फायरिंग रेंज की 6-7 बीघा भूमि को अधिगृहित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (Chief Medical officer) को तुरंत ही अस्पताल (Hospital) के निर्माण (Construction) के लिए सीवीआरआई (CVRI) रूडक़ी से समन्वय स्थापित करने के आदेश भी दिए हैं। पुलिस अधीक्षक को अस्पताल (Hospital) के निर्माण के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश जारी हुए हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भी सहयोग के निर्देश दिए गए हैं।
उधर इस मामले ने चंद घंटों में ही एक नया मोड़ ले लिया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अजय कृष्ण शर्मा (IPS Ajay Krishan Sharma) ने उपायुक्त को एक पत्र लिख दिया। इसमें साफ कर दिया गया कि पुलिस शूटिंग रेंज की जमीन को मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था (Alternative arrangement) करने का भी आग्रह किया गया है। एसपी ने दलील दी है कि ये शूटिंग रेंज 50 साल से भी अधिक पुरानी है। 34 बीघा 7 बिस्वा की इस रेंज में जिला पुलिस व आईआरबी बटालियन (6th IRB Battalion) धौलाकुआं के साथ-साथ हरियाणा के सीमांत जिलों की पुलिस भी शूटिंग करती है। इसके चलते भूमि को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। अब सवाल उठता है कि आपदा (Disaster) की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश (Order) की पालना से इंकार क्यों किया जा रहा है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेकशिफ्ट अस्पताल के साथ-साथ शूटिंग रेंज (Shooting range) भी आवश्यक है। दीगर है कि शूटिंग रेंज के एक हिस्से के भू-खंड (Terrain) को ही मेकशिफ्ट अस्पताल के लिए अधिगृहित (Acquired) किया गया है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेकशिफ्ट अस्पताल के निर्माण को लेकर प्रशासन व पुलिस के बीच तनातनी पैदा हो गई है। उधर, शूटिंग रेंज में निर्माण के विरोध को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मंगलवार दोपहर उपायुक्त डॉ.आरके परूथी से भी मुलाकात की। दीगर है कि जयराम सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलो व नश्वरता (Mortality) को लेकर राज्य में पांच जगहों पर मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया था।
एमबीएम न्यूज नेटवर्क के पास प्रशासन (Administration) द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध है। साथ ही एसपी द्वारा उपायुक्त को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि (Copy) भी मौजूद है, जो प्रशासन व पुलिस के बीच विरोधाभास (Contradiction) को साफ जाहिर कर रही है। बहरहाल ये सुनिश्चित करना होगा कि क्रिटिकल स्थिति में कोरोना रोगियों को सही तरीके से उपचार मिलेगा,कही ऐसा न हो कि शूटिंग रेंज की जमीन भी ले ली जाये बाद में रोगियों को रैफर किया जाये।