सुंदरनगर, 22 सितम्बर : हिमाचल प्रदेश (Himachal pardesh) के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अब घरों के लिए पानी के कनेक्शन (Water connection) बिना एनओसी और औपचारिकताओं के साथ मिलेंगे। मंडी जिला के साथ ही अन्य नगर निकाय में भी लोग अपने घरेलू पेयजल कनेक्शन टीसीपी और नगर परिषद की एनओसी के बिना प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को पेयजल कनेक्शन के लिए मात्र एक सादा प्रपत्र या नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को भी भूमि की नकल जमाबंदी व ततीमा के बिना सादे कागज पर एक ऐफिडेविट (Affidavit) देकर कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था शुरू कर दी है।
जानकारी देते हुए जलशक्ति विभाग (IPH department) सुंदरनगर के एसडीओ ई. रजत कुमार गर्ग ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेयजल उपभोक्ताओं को काफी राहत प्रदान की गई है। इसमें सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश वाटर सप्लाई रूल 1989 में संशोधन करते हुए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को टीसीपी (TCP) व नगर परिषद कार्यालय से एनओसी (NOC) प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता एक सादे प्रपत्र या ऐफिडेविट के द्वारा पेयजल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
रजत ने कहा कि इस व्यवस्था से अब उपभोक्ताओं को पेयजल कनेक्शन के लिए यहां-वहां भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और बिना किसी औपचारिकताओं (Formalities) से आसानी से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध हो जाएगा।