सुंदरनगर, 27 अगस्त : नगर परिषद को लगातार शहर में कूड़ा फैलाने को लेकर शिकायतों मिल रही थी, इस पर सख्त तेवर अपना लिए गए हैं। नगर परिषद द्वारा 500 रूपये से 1 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ शहर में हर दिन गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग समय पर उठाया जाएगा। प्लास्टिक कचरा नगर परिषद 75 प्रति किलो के हिसाब से आम जनता से खरीदेगी। यह प्रक्रिया 1 सितंबर से शहर में लागू कर दी जाएगी।
नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के तहत शहर में अगर कोई भी खुले में गंदगी कूड़ा कचरा फैंकते हुए पाया गया तो उसका 500 रूपये से लेकर 1 लाख रूपये तक का चालान काटा जाएगा। वालिया ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। दोषी अगर जुर्माना नहीं भरते तो केस बनाकर कोर्ट में आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा, की नगर परिषद शहर की जनता से 75 रूपये प्रति किलो के हिसाब से प्लास्टिक कचरा जनता से खरीदेगा।
उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के जरिए से लोगों की निगरानी जाएगी, जो भी लोग सीसीटीवी कैमरे में खुले में गंदगी फैलाते हुए नजर आएंगे, उनके चालान काटे जाएंगे। वर्तमान में डोर टू डोर लोगों से कूड़े कचरे के संग्रहण के लिए शुल्क की उगाही स्वंय सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है। हर वार्ड में जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और शुल्क भी लिया जाएगा। वर्तमान में 1 लाख के तकरीबन कूड़ा कचरे के संग्रहण से शुल्क अर्जित हुआ है।
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