शिमला : राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पूर्व सीपीएस नीरज भारती को शिमला की सीजीएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 4 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर आरोपी को सीआईडी ने आज कोर्ट में पेश किया। नीरज भारती द्वारा दायर जमानत याचिका पर भी आज ही सुनवाई होनी है। दोपहर बाद कोर्ट जमानत पर फैसला सुनाएगा। सीआईडी ने गत 20 जून को भराड़ी थाने में नीरज भारती के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 504 व 505 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।
शिमला निवासी नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत पर सीआईडी ने यह कार्रवाई की। शिकायतकर्ता के मुताबिक नीरज भारती ने फेसबुक पर कई आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। इससे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के विरुद्ध घृणा तिरस्कार, वैमनस्य आदि का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे संदेशों से दुष्प्रचार किया गया। आरोप है कि इससे देश के नागरिकों में घृणा फैलाने की कोशिश की गई है।
बीते शुक्रवार को सीआईडी ने भारती को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। भारती ने पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया, जिस पर सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।