कुल्लू: कोरोनामुक्त एवं ग्रीन जोन में होने के कारण कुल्लू में कर्फ्यू के दौरान कई रियायतें प्रदान की गई हैं। जिलाधीश डाॅ. ऋचा वर्मा ने बताया कि अब जिला में सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक कर्फ्यू में 5 घंटे की ढील रहेगी। इस अवधि के दौरान रविवार को छोड़कर सभी दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन होटल, बार, अहाते, सिनेमा, सैलून, स्पाॅ और जिम पूरी तरह बंद रहेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि रेस्तरां-ढाबा, हलवाई व चाय की दुकानें और फास्ट फूड की दुकानें भी खुल सकेंगी, लेकिन इनमें ग्राहकों को बिठाकर खाना, चाय या अन्य पेय नहीं परोसा जा सकेगा। ग्राहक खाना या अन्य खाद्य सामग्री केवल पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। इसी अवधि में शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी। डाॅ. ऋचा वर्मा ने बताया कि प्रत्येक दुकानदार एवं कारोबारी को केवल आधे वर्करों से ही कार्य करना होगा तथा अपने-अपने परिसरों में वर्करों और ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। भीड़ इकट्ठी होने पर दुकान को बंद करवाया जा सकता है तथा दुकानदार के विरुद्ध हो सकती है। जिलाधीश ने बताया कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य बड़े कार्यक्रमों एवं समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सोलन जिला में कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत घोषित कर्फ्यू के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आज से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
सोलन: दंडाधिकारी द्वारा आदेशों के अनुसार अब सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्फ्यू के दृष्टि गत पूर्व में जारी आदेशों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार सरकारी कार्यालय प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे। निजी क्षेत्र में कार्यरत कार्यालय कर्फ्यू ढील के समय केवल 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खुले रहेंगे। आगामी आदेशों तक अंतरराज्यीय, अंतरजिला तथा जिला के भीतर बसों के आवागमन पर रोक रहेगी।
सोलन की परिधि के भीतर चौपहिया निजी वाहन अबाधित चल सकेंगे। इसके लिए विषम तथा सम संख्या प्रणाली लागू की गई है। एक, तीन, पांच, सात, नौ इत्यादि विषम तिथियों पर विषम संख्या वाले वाहन तथा दो, चार, छः, आठ, दस इत्यादि सम तिथियों पर सम संख्या वाले वाहनों के आवागमन की अनुमति दी गई है। वाहन संख्या का निर्धारण पंजीकृत वाहन नंबर के अंतिम अंक से किया जाएगा। यह विषम-सम प्रणाली सरकारी वाहनों, सरकारी सेवारत वाहनों, आवश्यक सेवाओं एवं औद्योगिक इकाईयों के लिए नियुक्त अनुमति प्राप्त वाहनों तथा दोपहिया वाहनों पर लागू नहीं होगी।
मदिरा निर्माणशाला, बॉटलिंग संयन्त्र तथा नियमित प्रक्रिया वाली औद्योगिक इकाईयां इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं की होम डिलीवरी दिन में 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक की जा सकेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं उत्पादों की आपूर्ति विक्रेताओं को प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे के मध्य की जाएगी। इस अवधि में विक्रेताओं को अपनी दुकान के शटर आधे खुले रखने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें 26 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप खुली रहेंगी। नगर परिषद एवं शहरी क्षेत्रों में पहले से छूट प्राप्त व्यावसायिक गतिविधियों एवं दुकानों के अतिरिक्त कर्फ्यू ढील के समय में अन्य व्यावसायिक गतिविधियों एवं दुकानों को दिनवार खोलने की अनुमति दी गई है।
सोमवार तथा वीरवार को गद्दे, कम्बल इत्यादि, परदे, कम्प्यूटर, मोबाइल (मुरम्मत एवं बिक्री), हार्डवेयर, भवन निर्माण सामग्री, फर्नीचर, क्रॉकरी, कबाड़ी, लेखन सामग्री, फोटोस्टेट, स्क्रीन प्रिटिन्ग की दुकानें तथा मुद्रणालय खुले रहेंगे। मंगलवार तथा शुक्रवार को आभूषण, खेल सामान, इलैक्ट्रॉनिक्स, बिजली सामान, घड़ी, खिलौने, उपहार, कॉस्मेटिक्स तथा मन्यारी की दुकानें खुली रहेंगी।
बुधवार तथा शनिवार को बर्तन, जूते, रेडिमेट कपड़े, कपड़ा, दर्जी, बुटीक, रंगाई, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर तथा अन्य सभी दुकानें जो उपरोक्त वर्णित नहीं है खुलेंगी। उपरोक्त सभी दुकानें केवल कर्फ्यू ढील अवधि में ही खोली जा सकेंगी। ड्राईक्लीनर तथा धोबी की दुकानें भी सोमवार से शनिवार कर्फ्यू ढील अवधि में प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक खुली रहेंगी। हलवाई, मिठाई की दुकानें, रेस्तरां, पिजा की दुकानें, ढाबे इत्यादि भी सोमवार से शनिवार कर्फ्यू ढील अवधि में प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक खुली रहेंगी किन्तु इन दुकानों से केवल काउंटर बिक्री एवं होम डिलीवरी की अनुमति ही होगी। इन दुकानों में बैठकर खाने एवं सेवा प्राप्त करने अनुमति नहीं होगी।
आहातों एवं बार को छोड़कर मदिरा बिक्री की दुकानें सोमवार से शनिवार कर्फ्यू ढील अवधि में प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक खुली रहेंगी। सभी दुकानें एवं बाजार आगामी आदेशों तक रविवार को बंद रहेंगे।