शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों के तबादलों को लेकर ऑनलाइन तबादला नीति बनाने की नसीहत दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने तबादले से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल सरकार को 500 कर्मचारियों से अधिक के विभाग, बोर्ड अथवा कारपोरेशन के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन तबादला नीति तैयार कर लागू करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत फॉरेस्ट गार्ड सुनीता देवी के तबादला आदेशों को रद्द करते हुए चिंता व्यक्त की कि कोर्ट विभिन्न फैसलों के बावजूद सरकार लगातार अपने कर्मचारियों के तबादला संविधान के अनुछेद 14 व 16 सहित अदालती दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रही है। इस कारण प्रभावित कर्मचारियों को पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना पड़ता था और अब ट्रिब्यूनल बंद होने पर हाईकोर्ट में याचिकायें दायर करनी पड़ रही हैं।
तबादलों से जुड़ी अवांछित याचिकाओं के कारण हाईकोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। मामले के अनुसार वन मंत्री द्वारा याचिकाकर्ता सुनीता देवी की तबादला प्रक्रिया न केवल शुरू की परन्तु उस पर अंतिम निर्णय भी दिया। वन मंत्री की इस सक्रियता के कारण विभागाध्यक्ष इस तबादले पर अपना स्वतंत्र फैसला नहीं ले सका।