कालाअंब : एनजीटी के आदेश पर फजीहत का सामना कर रहे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्तुति पर कालाअंब के रेडियंट सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड की पावर सप्लाई काट दी गई है। लिहाजा, उद्योग का उत्पादन बंद हो गया है। इसी बीच खबर यह आई है कि 2 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपील दायर कर दी है।
5 फरवरी को एनजीटी ने धातु उत्पादन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया था। इसकी अदायगी एक सप्ताह के भीतर करने के आदेश थे, लेकिन यह मियाद पूरी होने से पहले ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपील दायर कर दी। दीगर है कि एनजीटी ने ही कंपनी की पर्यावरणीय मंजूरी तक उत्पादन को निलंबित करने के आदेश भी दिए थे। एनजीटी ने पाया था कि कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 का उल्लंघन किया गया है। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसा बेहद कम होता है कि जब एनजीटी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी सख्ती दिखाई जाए।
एनजीटी के आदेश के बाद से ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में हडकंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिजली बोर्ड से कंपनी की पावर सप्लाई बंद करने की स्तुति 11 फरवरी को की थी, जिसकी पालना बिजली बोर्ड द्वारा 12 फरवरी की शाम को कर दी गई। इसी बीच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिषाशी अभियंता एके शारदा ने कहा कि अपील दायर कर दी गई है। साथ ही कहा कि एनजीटी के आदेश मिलते ही तुरंत इसकी पालना की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।
उधर बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता मंदीप सिंह ने औद्योगिक इकाई की पावर सप्लाई को बंद करने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कार्रवाई बुधवार शाम अमल में लाई गई है। अहम बात यह भी है कि कंपनी का नाम सीमेंट उत्पादन को दर्षाता है, जबकि वास्तव में धातु उद्योग चल रहा है। फर्नेस यूनिटस को प्रदूषण के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील भी माना जाता है।
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