नाहन: विकास खंड की मातर पंचायत की प्रधान मनीषा शर्मा को विकास कार्याें में अनियमितता को लेकर दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया है। इस बाबत, जिलाधीश डॉ. आरके परुथी के स्तर पर 11 जनवरी 2020 की तारीख को आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत प्रधान को 15 दिन के भीतर जवाब देने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
उधर, सस्पेंशन के आदेश में जिलाधीश ने निलंबित पंचायत प्रधान को आदेश दिए हैं कि उनके पास पंचायत से संबंधित कोई भी चल व अचल संपत्ति हो तो तुरंत इसे पंचायत सचिव को सौंपा जाए। हालांकि आरोपों में पंचायत सचिव व अन्य दो लाभार्थियों को भी दोषी पाया गया था, लेकिन कार्रवाई प्रधान के खिलाफ ही अमल में लाई गई है। हालांकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि अन्य दोषियों को कारण बताओ नोटिस देरी से सर्व हुआ। उधर मामले में हंगामा होने की भी सूचना है।
जानकारी के मुताबिक भाजपा की बैठक के दौरान सर्किट हाऊस परिसर में दोनों पक्षों के बीच जमकर कहा सुनी के साथ हंगामा हुआ। बैठक में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार हंगामा बैठक में नहीं, बल्कि बाहर परिसर में दोनों पक्षों के बीच हुआ। इस बाबत पुलिस तक भी शिकायत पहुंची है। दीगर है कि सस्पेंशन आदेश की प्रतिलिपि एमबीएम न्यूज नेटवर्क के पास उपलब्ध है।
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