सुंदरनगर : उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी गोहर वत्सला चौधरी की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह का साधारण कारावास व 5 लाख रूपये के जुर्माने व मुआवजा देने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता धंनदेव पुत्र तुला राम निवासी तुंगाधार जंजैहली का आरोप था कि दोषी बुधि राम पुत्र नोखु राम निवासी लवाह डाकघर गोहर तहसील चचोट ने अपनी किसी जरूरत के लिए शिकायतकर्ता से मार्च 2018 के जुलाई में 4 लाख की धनराशि उधार ली थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार जब उधार दी गई राशि समय अवधि तक दोषी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुई तो 10 जुलाई को धन राशि मांगने पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 4 लाख का चैक दे दिया। जब शिकायतकर्ता ने चैक बैंक में लगाया तो खाते में पर्याप्त राशि ना होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इस बारे में दोषी व्यक्ति को बार-बार करवाया गया, लेकिन फिर भी दोषी ने राशि नहीं दी। धनराशि को डूबता देख शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से दोषी को लीगल नोटिस भेजा मगर आरोपी न राशि चुकता कर सका और ना ही नोटिस का कोई जवाब दे सका।
शिकायतकर्ता ने सितंबर 2018 को उपमंडलीय न्यायालय दंडाधिकारी गोहर की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किये जिसमें दोषी खिलाफ आरोप साबित हो गए। वही शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ललित ठाकुर ने बताया कि मामले में अदालत ने दोषी को 6 माह की साधारण कैद व 5 लाख का मुआवजा व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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