शिमला : हिमाचल विधानसभा का 7 जनवरी को शिमला में विशेष सत्र होगा। इस एक दिवसीय सत्र में 126वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाएगा। इस विधेयक में अनुसूचित जाति व जनजाति के विधायकों के आरक्षण का अगले 10 साल तक प्रावधान है। देश की संसद इन विधेयक को पारित कर चुकी है। अब राज्य की सभी विधान सभाओं में इसे पारित किया जाना है।
प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को बुलाए जाने की पुष्टि की है। दरअसल 70 वर्ष पहले लाए गए इस विधयेक में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के विस चुनाव लड़ने का आरक्षण रखा गया है। इसकी समय सीमा 10 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण की अवधि 26 जनवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में आरक्षण को जारी रखने के लिए संविधान संशोधन को विधान सभाओं से भी पारित करवाना अनिवार्य है। हिमाचल विस में 3 विधायक अनुसूचित जनजाति और 18 अनुसूचित जाति से हैं।