मंडी : अब धारा-118 के तहत राज्य सरकार से ली जाने वाली अनुमति के लिए आवेदक को न तो डीसी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही उद्योग विभाग के। क्योंकि अब आवेदक धारा-118 की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी से इसके वैब पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। अभी सिर्फ मंडी जिला को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है। जबकि नवंबर महीने से यह पोर्टल प्रदेश के सभी जिलों के लिए सुचारू हो जाएगा।
सीएम जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया धारा-118 के नियम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बल्कि इसके लिए आने वाली आवेदन की प्रक्रिया को ही ऑनलाइन किया गया है। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा और वह ऑनलाइन ही अपना आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन जिला प्रशासन के पास ऑनलाइन जाने के बाद सीधे सरकार के पास पहुंचेगा। सरकार उस पर विचार करने के बाद अनुमति प्रदान करेगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोगों को जमीन खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
धारा-118 के तहत सिर्फ विशेष कार्यों के लिए ही इसकी अनुमति दी जाती है। वहीं जयराम ठाकुर ने मंडी में पंचायती राज संस्थाओं के सभी भवनों पर सोलर रूफटाॅप लगाने की योजना का भी विधिवत रूप से आगाज किया। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर उर्जा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में हिमाचल सरकार भी अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि नैणादेवी में 5 मेगावाॅट के प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है और धीरे-धीरे इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला की 223 पंचायतों को इसके लिए चयनित किया गया है जहां पर सोलर रूफटाॅप लगाए जाएंगे। वहीं पंचायती राज संस्थाओं के भवनों पर भी सोलर रूफटाॅप लगाए जाएंगे।