हमीरपुर : हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस परिचालक को यात्री से दो रुपए अतिरिक्त वसूलना महंगा पड़ गया। जिला कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, सदस्य कंचन बाला और अधिवक्ता सुशील शर्मा ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए एचआरटीसी को अतिरिक्त किराया राशि को 9 फीसदी ब्याज समेत लौटाने और आठ हजार रुपए बतौर हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। गांव बढेड़ा, सब तहसील कांगू उपमंडल नादौन जिला हमीरपुर निवासी जमना दास अग्निहोत्री ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर में की थी।
अग्निहोत्री ने शिकायत में कहा था कि 22 जून 2018 को वह झनियारी से कांगू वाया रंगस के लिए चलने वाली एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस में सवार हुआ। इस दौरान बस परिचालक ने उसे 13 किलोमीटर के लिए 21 रुपए वाला टिकट थमा दिया। यात्री ने विरोध करते हुए कहा कि सफर की कुल दूरी 12 किमी है, जिसका किराया 19 रुपए बनता है। लेकिन कंडक्टर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में दर्ज है, उसी के मुताबिक किराया वसूला जाएगा। इसके बाद 2 जुलाई 2018 शिकायकर्ता अपनी पत्नी और दोहती के साथ दोबारा निगम की बस में सवार हुआ।
इस दौरान यात्री से पांच रुपए अतिरिक्त वसूले गए। 2 अगस्त 2018 को तीसरी बार अतिरिक्त किराए के रूप में कुल 10 रुपए वसूले गए। जमना दास अग्निहोत्री ने क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी हमीरपुर के खिलाफ इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी। जिस पर उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।