एमबीएम न्यूज़/नाहन
जिला परिषद सदस्य दयाल प्यारी की शिकायत पर पुलिस ने मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन व शीर्ष नेता बलदेव भंडारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के अलावा एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला बीती रात दर्ज़ हुआ है। उल्लेखनीय है कि वीरवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी भंडारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा नेत्री व नेता के टकराव से नुकसान होने की संभावना पैदा हो गई थी।
लिहाजा बीजेपी ने दलित नेत्री दयाल प्यारी की शिकायत पर न केवल भंडारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया बल्कि पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। कानूनी राय रखने वालों के मुताबिक एससी व एसटी एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान भी होता है। लिहाजा समय रहते ही भंडारी को जमानत लेनी पड़ सकती है। 4 मई को सराहां में मुख्यमंत्री की रैली के दौरान उपजा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
वीरवार को शिमला संसदीय क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी रवि कुमार ने भी डीसी कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था। उनकी मांग थी कि दलित नेत्री से सरेआम मंच पर हुई बदसलूकी को लेकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए। उधर, पुलिस के शीर्ष अधिकारी ने एमबीएम न्यूज नेटवर्क से बातचीत में सराहां थाना में मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले दलित शोषण मंच ने गवर्नर सहित महिला आयोग को पत्र लिखा था। इसके बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है।