एमबीएम न्यूज/शिमला
सोलन के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश ने जीएसटी फ्रॉड मामले में दो उद्योगपतियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गत माह 3 दिसंबर को जीएसटी में 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में आरोपियों को सोलन की सिविल जेल में रखा गया है। जांच के दौरान पाया गया है कि इन उद्योगपतियों द्वारा दिल्ली व कानपुर की जिन फर्मों से खरीद दिखाई गई थी, वो वास्तव में हैं ही नहीं।
आबकारी व कराधान विभाग के प्रवर्त्तन जोन परवाणु द्वारा इस मामले में कुछ ओर भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि इस तरह के मामले देश की आर्थिकी के लिए खतरा हैं। अदालत ने उद्योगपतियों की 14 दिन न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है।
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मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कपिल गौतम ने की। इसकी पुष्टि संयुक्त आयुक्त दक्षिण प्रवर्त्तन जोन परवाणु डॉ. सुनील कुमार ने की है।
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