एमबीएम न्यूज़ /शिमला
बुज़ुर्ग मां की बेरहमी से हत्या करने वाले इकलौते पुत्र के खिलाफ सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहड़ू मदन कुमार की कोर्ट ने शनिवार को सजा का ऐलान किया। सजा सुनाए जाने के बाद कृष्ण चंद (39) को कण्डा जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। इस मामले में लगभग एक दर्जन गवाह पेश हुए। कोर्ट ने 22 माह के भीतर फैसला सुना दिया। हत्यारे ने अपनी मां कागल देवी (68) को कुदाली के वार से मौत के घाट उतार दिया था। यह जघन्य हत्याकांड रोहड़ू के दलगांव पंचायत के खशकंडी गांव में घटित हुआ था। उस वक्त हत्यारा कृष्ण चंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटाड़ा में बतौर चपड़ासी कार्यरत था।
19 फरवरी 2017 को दिन में दो बजे आरोपी की अपनी मां के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस के दौरान उसने घर के आंगन में रखी कुदाली से मां पर जानलेवा हमला कर दिया। कागल देवी चिल्लाती रही मगर हैवान बना बेटा तब तक मां पर कुदाली से वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं गई। आस-पास के ग्रामीण महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। हत्या के बाद कृष्ण चंद भाग न जाए इसलिए स्थानीय ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुदाली को बरामद कर लिया था।