शिलाई (अमित देसाई ) : उपमंडल शिलाई में ज्युडिशियल कोर्ट खुलने की खबर से शिलाई क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। पिछले लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि शिलाई में कोर्ट खोला जाए। आखिरकार सरकार ने लोगों की मांग व क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए शिलाई में कोर्ट खोलने का फैसला लिया है और कोर्ट को खोलने के लिए पहली किस्त के रूप में 2.50 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है।
अब इंतजार है तो ज्युडिशियल कोर्ट के लिए जमीन चयनित करने का। कोर्ट को लेकर शिलाई गांव के ठाहरी देवी मंदिर परिसर में शिलाई ग्राम वासियों की एक बैठक शिलाई के कार्यवाहक एसडीएम माया राम शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गांव के कल्याण सिंह तोमर, ध्यान सिंह तोमर, मान सिंह देसाई, ध्यान सिंह देसाई, रणजीत सिंह नेगी जगत सिंह नेगी, रतीराम तोमर, जगत सिंह तोमर, खजान सिंह नेगी, पंचायत उपप्रधान लाल सिंह शर्मा, अमर सिंह वर्मा, बलवीर सिंह तोमर व दिवडू राम नेगी सहित कई लोग उपस्थित रहे।
बैठक में उपमंडलाधिकारी ने बताया कि शिलाई में ज्युडिशियल कोर्ट के लिए 2.50 करोड़ की पहली किस्त आई है और कोर्ट कार्यालय के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि जल्द ही वह लोग भूमि उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को घरद्वार पर कोर्ट कार्यालय की सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने लोगों को अवगत करवाया कि यदि शिलाई के गाता में जमीन उपलब्ध होती है तो वहां लोगों को बाजार के नजदीक ही सुविधाएं मिल सकती हैं, जिस पर स्थानीय लोगों ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों के अंदर वह गांव के सभी लोगों से बात करके जमीन उपलब्ध करवाएंगे। बताते चलें कि शिलाई में कोर्ट खुलने से शिलाई सहित क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों के ग्रामीणों को भारी राहत मिलेगी और अदालत संबंधी कार्यो का निपटारा घरद्वार पर होगा।
वर्तमान में अदालती कार्यों के लिए लोगों को पांवटा जाना पड़ता है। शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत जरवा जुनेली सहित अन्य क्षेत्र से छोटे-छोटे अदालती कार्यों के लिए 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर करना पड़ता है और तीन-तीन दिन आने-जाने मे लग जाते हैं, जिससे जहां आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ता है, वहीं भारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कई समस्याओं को देखते हुए ग्रामीणों ने आश्वासन दिया कि कोर्ट के लिए किसी हाल मेें भी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी।
उधर इस संबंध में एसडीएम माया राम शर्मा ने मामले पर बताया कि शिलाई में कोर्ट खोलने के आदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं और जमीन मिलने के बाद कार्यालय का कार्य शुरु किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि ग्रामीणों द्वारा गाता में जमीन दी जाती है तो यह बाजार के एक किलोमीटर के दायरे में होगा और यह शिलाई के विकास को देखते हुए भी अच्छे प्रयास होंगे।