सोलन (एमबीएम न्यूज़) : विशेष जज एससी कैंथला ने चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत दोषी को एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।
सोलन पुलिस की विशेष अन्वेषण टीम टीम ने 23 फरवरी, 2013 को कोटलानाला में रूटीन चैकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। इस दौरान टीम ने एक निजी बस की तलाशी ली। यह बस सिरमौर जिला के बासाधार से सोलन आ रही थी। इस दौरान पुलिस ने सीट नंबर 15 पर बैठे व्यक्ति के बैग की तलाशी ली। पुलिस टीम ने बैग को चैक किया और उसके अंदर से 2 किलों चरस बरामद की।
पुलिस ने आरोपी की पहचान महेंद्र सिंह निवासी चौपाल के तौर पर की। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया और सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों की गवाही व दोनों पक्षों में जिरह सुनने के बाद महेंद्र सिंह निवासी चौपाल को 10 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। मामले की सरकार की ओर से पैरवी सरकारी वकील यशपाल सिंह ने की।