एमबीएम न्यूज़ / कुल्लू
अतिरिक्त सत्र एवं न्यायधीश कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को एक साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि न्यायधीश ने यह सजा तिलक बुद्धा पुत्र लाल बहादुर निवासी आंचल कापरा नेपाल को सुनाई है।
जिसे भुंतर पुलिस ने 16 दिसंबर, 2016 को भुंतर के सब्जी मंडी चौक पर 311 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था और उसके बाद भुुंतर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत
मामला दर्ज कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था और तब से न्यायालय में मामला विराधीन था। लिहाजा, अब आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय से व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।
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