शिमला (एमबीएम न्यूज़) : बहुचर्चित गुड़िया केस से जुड़े लॉक अप हत्या मामले में हिमाचल पुलिस के पूर्व व् निलंबित आईजी ज़हूर जेदी को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। न्यायिक हिरासत में चल रहे आईजी की अग्रिम जमानत की याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है।
सूरज की हत्या के मामले में आईजी सहित अन्य 8 पुलिस कर्मियों को सीबीआई ने बीते 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बीते लगभग 50 दिनों से ये सभी न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। इस दौरान जांच एजेंसी सीबीआई कोर्ट में चालान पेश नहीं कर पाई है। इसी का फ़ायदा उठाते हये मामले के एक आरोपी जेदी ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी, जिसे आज को अदालत ने खारिज कर दिया।
गुड़िया मामले के एक आरोपी सूरज की हवालात में हत्या करने के आरोप के घेरे में आईजी सहित 8 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल आई जेदी गुड़िया मामले को सुलझाने वाली एसआईटी के अध्यक्ष थे। ये गुड़िया और सूरज हत्या मामलों की प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को सूरज मामले में 30 नवम्बर तक चालान दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
गुड़िया मामले में चालान पेश ना करने पर कोर्ट 5 आरोपियों आशीष चौहान, राजेंद्र, दीपक, लोकजन और सुभाष को पहले ही ज़मानत दे चुका है ।