शिमला (एमबीएम न्यूज़): विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सरकारी होडिंग्स हटाने का काम शुरू हो गया है। शुक्रवार को ओल्ड बस स्टैंड, विक्टरी टलन और उपायुक्त कार्यालय के पास से सरकारी होर्डिंंग हटाए गए। प्रशासन ने टीमें गठित कर नेशनल हाईवे किनारे जगह-जगह लगे होर्डिंगों को हटाने का जिम्मा सौंपा है। केंद्र व राज्य सरकारी की उपलब्धियों से पटे शहर में अब होर्डिंग गायब दिख रहे हैं। प्रशासन के एक्शन के बाद शहर में ही कई रास्ते खुले-खुले दिखाई देने लगे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को दर्शाते हूए स्थापित सभी होर्डिंग्स तुरंत हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
इस बीच उन्होंने बताया कि जिला शिमला में निर्वाचन से संबंधित रिश्वत लेने, रिश्वत देने, डराने-धमकाने व आदि की शिकायतें दर्ज करने के लिए उपायुक्त कार्यालय शिमला परिसर के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में टॉल फ्री नंबर स्थापित किया गया है। इस तरह की शिकायत करने के लिए कोई भी व्यक्ति 1800-180-8092 पर सूचना प्रदान कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि निर्वाचन के दौरान रिश्वत लेने, रिश्वत देने, डराने-धमकाने इत्यादि मामलों की शिकायत, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में करें। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विशेष उड़नदस्ते गठित किए गए हैं, जो इस तरह के मामलों पर नजर रखेंगे।
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड सहिंता की धारा 171 ख के अनुसार जो व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तुरूप में कोई परितोषण देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने आज विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होर्डिंग, लीफलैट, पम्पलैट व अन्य मुद्रण सामग्री के संबंध में विभिन्न नियम कायदों की भी विस्तृत रूप से जानकारी दी।