नाहन (एमबीएम न्यूज): शहर के मालरोड पर स्थित नामी क्वालिटी बेकर्स की दुकान व वर्कशॉप में जमकर खामियां पाई गई हैं। इस पर बेकरी मालिक को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की धारा-32 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। 14 दिन के भीतर कमियां दूर न होने की सूरत में बेकरी मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जिसमें सजा के अलावा 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
एमबीएम न्यूज नेटवर्क ने शनिवार को ही इस बात का खुलासा किया था कि अनहाईजीनिक बेकरी प्रोडक्टस बेचे जा रहे हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेकरी मालिक को दुकान में लूज पैकिंग को काऊंटर में रखने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही एक्साइज व आईटी की रिर्टन की कॉपी दिखाने को भी कहा है, क्योंकि विभाग को दिए गए रिकॉर्ड में बेकरी की बिक्री 12 लाख रुपए से कम दिखाई गई है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर मौजूद एमबीएम न्यूज नेटवर्क की प्रतिनिधि दीक्षा कश्यप ने पाया कि बेकरी मालिक ने गली में वर्कशॉप बनाई हुई है। इसमें कर्मचारियों ने ग्लव्स नहीं पहने हैं। फर्श व दीवारों में सीलन है। लोहे के उपकरणों में जंग लगा हुआ है। वर्कशॉप में किसी भी तरह का वेंटीलेशन नहीं है।
उधर डेजीगनेटिड फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. अनिल कायस्थ ने पुष्टि करते हुए कहा कि 14 दिन के भीतर ही बेकरी मालिक को तमाम खामियों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि बेकरी प्रोडक्टस का उत्पादन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही किया जा रहा था, जबकि लाईसेंस होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दुकान में तीन खामियां पाई गई, जबकि वर्कशॉप में 10 के आसपास कर्मियों को प्वाइंट आउट किया गया है।